प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

इस योजना का उद्देश्य सभी भूमिधारक किसान परिवारों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है ताकि फसल की उचित गुणवत्ता और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद की जा सके। जो अनुमानित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष ₹6000/- की राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन। लाभ प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹6000 का वित्तीय लाभ, जो हर चार महीने में ₹2000 की तीन समान किस्तों में देय होगा। पात्रता सभी भूमिधारक किसान परिवार, जिनके नाम पर कृषि योग्य भूमि है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। अपवर्जन उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी: 1. सभी संस्थागत भूमिधारक। 2. किसान परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। 3. संवैधानिक पदों के पूर्व एवं वर्तमान धारक। 4. पूर्व एवं वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं...